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प्रत्याशी का एलान उपचुनाव के लिए सपा ने किया…

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समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए तैयारियों का आरंभ किया है, और इसके पहले ही दुद्धी विधानसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशी का एलान कर दिया है।

यूपी समाचार: उत्तर प्रदेश दो सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारी कर रहा है, हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आधिकारिक तौर पर चुनाव की घोषणा नहीं की है। सियासी मैदान अभी से ही तैयारी में जुट गया है. राज्य की दुद्धी सीट बीजेपी विधायक को रेप मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद खाली हुई है और लखनऊ पूर्वी सीट बीजेपी विधायक की मौत के कारण खाली है. इस बीच समाजवादी पार्टी ने एक अहम ऐलान किया है.

समाजवादी पार्टी ने दुद्धी उपचुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है, सोमवार को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट के लिए विजय सिंह गोंड को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह निर्वाचन क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से पार्टी का गढ़ रहा है और आदिवासी नेता विजय सिंह गोंड को यहां पार्टी के चेहरे के रूप में चुना गया है। पिछले चुनावों में 1,050 वोटों के अंतर से मामूली हार का सामना करने के बावजूद, पार्टी इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

इस मामले में हुई 25 साल की सजा

वास्तविकता में, सोनभद्र की एक एमपी-एमएलए अदालत ने शुक्रवार को दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चयनित विधायक रामदुलार गोंड को एक नाबालिग लड़की के रेप के आरोप में सजा होने का फैसला किया है. इस मामले में 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. इस फैसले के परिणामस्वरूप, उनकी विधायकी छिनी गई है और अब यह सीट रिक्त घोषित की गई है. एमपी/एमएलए अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) एहसान उल्लाह खान ने अभियुक्त पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो पीड़िता के पुनर्वास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने 12 दिसंबर को विधायक को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की थी। यह घटना 4 नवंबर 2014 की है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधानों के तहत विधायक पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

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