सोमवार, 10 जून 2024 को, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के राउज एवेन्यू में स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय को खाली करने के मामले की सुनवाई हुई।
AAP कार्यालय पर सुप्रीम कोर्ट: सोमवार, 10 जून 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने AAP को दिल्ली के राउज एवेन्यू में स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने के लिए दी गई समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी।
कोर्ट ने पाया कि यह भूखंड न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था, और इसे देखते हुए अपीलें को समय देने का निर्णय लिया।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने AAP के वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया और समय सीमा को बढ़ा दिया।
इस फैसले के बाद, AAP को 10 अगस्त तक या उससे पहले राउज एवेन्यू स्थित इमारत संख्या 206 का कब्जा सौंपना होगा।
यह परिसर पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के वास्ते दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था।