जस्टिस नागप्रसन्ना ने दर्शन के वकील से कहा कि यदि अभिनेता को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण विशेष आहार की आवश्यकता है, तो डॉक्टर इसे सुनिश्चित करेंगे।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2024 को कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी कैदियों को पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। दर्शन ने जेल में विशेष आहार की मांग की थी, citing उनकी मेडिकल समस्याओं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि किसी भी कैदी को उनके सामाजिक या वित्तीय स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और सभी को पौष्टिक आहार का हक है।
दर्शन थुगुदीपा, जो कि रेणुकास्वामी हत्या मामले में जेल में बंद हैं, ने पौष्टिक भोजन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर किसी कैदी को स्वास्थ्य कारणों से विशेष आहार की आवश्यकता है, तो यह डॉक्टर के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी नागरिकों और विचाराधीन कैदियों को समान रूप से पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए और किसी भी स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।