पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान फरवरी से धरने पर बैठे हैं, जिससे दिल्ली की ओर जाने वाला नेशनल हाइवे बंद है।
शंभू सीमा: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (22 अगस्त) को शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ हरियाणा सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल शंभू बॉर्डर बंद ही रहेगा। सुनवाई के दौरान, पंजाब और हरियाणा सरकारों ने किसानों के साथ हुई बैठक की रिपोर्ट अदालत को सौंपी। कोर्ट ने दोनों सरकारों को किसानों के साथ बातचीत जारी रखने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह किसानों से संवाद के लिए अपनी ओर से वार्ताकार नियुक्त करेगा। अदालत ने शंभू बॉर्डर खोलने और किसानों की मांगों का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से करने पर बल दिया। इसके साथ ही दोनों राज्य सरकारों से वार्ता समिति के लिए बातचीत के मुद्दे सुझाने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। ज्ञात हो कि शंभू बॉर्डर फरवरी से बंद पड़ा है।