कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुए रेप-मर्डर मामले के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अस्पताल का परिसर अब प्रदर्शन का मुख्य केंद्र बन चुका है, जहां सैकड़ों लोग विरोध कर रहे हैं।
कोलकाता बलात्कार-हत्या मामला समाचार: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें बंगाल सरकार की लापरवाहियों के लिए उसे कड़ी फटकार लगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने देशभर में हो रही रेप की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही, कई डॉक्टर संगठनों ने हड़ताल को खत्म करना शुरू कर दिया है। इस स्थिति में, आइए देखते हैं कोलकाता रेप केस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं।
- डॉ. रोहन कृष्णन, अध्यक्ष FAIMA डॉक्टर्स एसोसिएशन, ने बताया कि चीफ जस्टिस ने हड़ताल वापस लेने की गुजारिश की है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर बैठक के बाद, उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी और वैकल्पिक सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। विरोध जारी रहेगा, लेकिन एक अलग तरीके से। उन्होंने सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की है, जबकि कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।
- वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स और सफदरजंग अस्पताल ने भी हड़ताल खत्म कर दी है। आरडीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लिया है, क्योंकि अदालत ने डॉक्टर्स की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।
- फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने भी अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। FORDA ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अपील और मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए हड़ताल को अस्थायी रूप से समाप्त किया जा रहा है, और डॉक्टर्स शुक्रवार से अपने काम पर लौटेंगे। इसके बाद दो सप्ताह में अपने रुख की समीक्षा की जाएगी।
- सीबीआई को आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष और अन्य डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की इजाजत मिल गई है। जांच एजेंसी ने कोलकाता रेप-मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का अनुरोध किया है।
- कोलकाता केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिला डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर मामले को दबाने का प्रयास किया। जब तक केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई, तब तक अपराध स्थल पर छेड़छाड़ हो चुकी थी। सीबीआई को 13 अगस्त को जांच सौंपी गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस में एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को लेकर पुलिस की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम नौ अगस्त को शाम छह बजकर 10 मिनट पर किया गया था, लेकिन ताला पुलिस थाने को अप्राकृतिक मौत की सूचना नौ अगस्त की रात साढ़े 11 बजे भेजी गई। इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए, कोर्ट ने सवाल उठाया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के संपर्क में कौन था और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी क्यों की गई।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, कोर्ट ने बंगाल सरकार को उचित प्रोटोकॉल पालन की अनुमति दी है और कहा कि सरकार वैध शक्तियों का उपयोग कर सकती है।
- कोर्ट ने कोलकाता की घटना का राजनीतिकरण नहीं करने की सलाह दी और कहा कि सभी राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि कानून अपना काम करेगा। अदालत ने त्वरित जांच के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की पुष्टि की है।
- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने दुष्कर्म के अपराधियों के लिए कठोर सजा और सख्त केंद्रीय कानून बनाने की मांग की। ममता ने कहा कि रेप की घटनाएं समाज को झकझोर देती हैं और इसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें।
- बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में साल्ट लेक में राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय तक मार्च किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं, और पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।