केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल और कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या मामले में गैंगरेप की आशंका को खारिज कर दिया है।
कोलकाता बलात्कार हत्याकांड: कोलकाता में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ अस्पताल में हुई रेप और हत्या की घटना के संबंध में सीबीआई ने पुष्टि की है कि इसमें केवल संजय रॉय नामक आरोपी शामिल था। सीबीआई ने गैंगरेप की आशंका को नकार दिया है, जो पहले उठाई गई थी। एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर आरजी कर अस्पताल में हुए इस गंभीर अपराध में सिर्फ संजय रॉय ही शामिल था, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
सीबीआई की पड़ताल पूरी
सूत्रों के अनुसार, सीबीआई की जांच अब अपने “अंतिम चरण” में है और एजेंसी जल्द ही चार्जशीट दायर करने की योजना बना रही है। सीबीआई ने इस मामले में 100 से अधिक बयान दर्ज किए हैं और लगभग 10 संदिग्धों के पॉलीग्राफ टेस्ट किए हैं, जिसमें अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष का नाम भी शामिल है। सीबीआई के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था।
घटना स्थल की मरम्मत पर सवाल
सीबीआई को कुछ दस्तावेज मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने पीड़िता का शव मिलने के एक दिन बाद राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD) को अपराध स्थल के आस-पास की मरम्मत करने का निर्देश दिया था। पीड़िता का शव 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल से मिला था। घोष ने PWD को सेमिनार हॉल से जुड़े एक कमरे और शौचालय में मरम्मत के लिए अनुमति पत्र जारी किया था, जो उसी स्थान पर था जहां अपराध हुआ था।