सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें CBI के मामले में सशर्त जमानत प्रदान की है।
अरविंद केजरीवाल जमानत: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने उन्हें 10-10 लाख रुपये के मुचलकों पर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करें।
अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलाने में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आइए जानते हैं कि कैसे उनकी दलीलों ने अरविंद केजरीवाल की जमानत की राह आसान बनाई।
अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में रखी ये दलीलें
- एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर है, उसके फरार होने का जोखिम नहीं होता है.
- अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ट्रिपल टेस्ट की शर्तें हैं. इसके अलावा सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना नहीं है.
- ED मामले में 9 चार्जशीट और सीबीआई के मामले में 5 चार्जशीट दाखिल की गई हैं.
- जिस आधार पर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, वो जनवरी के थे, जबकि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार 25 जून को किया था.
- सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है और उन्होंने एक बयान पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.
- सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद कहा था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जवाब देने में टाल-मटोल कर रहे हैं.
- अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पीएमएलए के कड़े प्रावधान पर रिहाई के दो विस्तृत आदेश दिए हैं. तीसरा अग्रिम जमानत देता है. ये एक इंश्योरेंस गिरफ्तारी है.
- एफआईआर होने के बाद आठ महीने के बाद अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तो का प्रावधान है. कड़े नियमों के बाद भी हमारे पक्ष में दो फैसले हुए हैं.
AAP नेता संजय सिंह ने साधा बीजेपी पर निशाना
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत देने पर AAP नेता संजय सिंह ने टिप्पणी की, “हमने पहले दिन से ही कहा था कि यह पूरा मामला झूठ पर आधारित है और मोदी सरकार इसका जिम्मेदार है। मनीष सिसोदिया की रिहाई, उसके बाद अन्य लोगों की रिहाई और अब अरविंद केजरीवाल की जमानत ने साबित कर दिया है कि बीजेपी के झूठ का ढांचा टूट चुका है।”