0 0
0 0
Breaking News

SG मेहता ने बताया तो विकीपीडिया पर बरस पड़े CJI चंद्रचूड़…

0 0
Read Time:2 Minute, 38 Second

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि कोलकाता रेप केस की पीड़िता की एक विशिष्ट हेयरस्टाइल थी, जिसे विभिन्न स्थानों पर चित्रित किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने विकीपीडिया को कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस की पीड़िता की तस्वीरें और नाम हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने विकीपीडिया पर नाराजगी जताई है कि उसने पिछले आदेश का पालन नहीं किया और पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली तस्वीरें अभी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने विकीपीडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि रेप और मर्डर की पीड़िता की पहचान और तस्वीरें कभी भी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी बताया कि कोर्ट को जानकारी मिली है कि विकीपीडिया ने अभी तक पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली तस्वीरें और नाम हटा नहीं दिए हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि पीड़िता एक विशिष्ट हेयरस्टाइल रखती थी, जिसे विभिन्न स्थानों पर चित्रित किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विकीपीडिया तत्काल इन तस्वीरों और नाम को हटाए।

इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को पश्चिम बंगाल में हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों को काम पर लौटने का आदेश दिया था और बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि अगर डॉक्टर 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टरों का समाज के प्रति कर्तव्य बनता है, और यह नहीं कहा जा सकता कि सीनियर डॉक्टर ड्यूटी पर हैं इसलिए जूनियर डॉक्टर काम नहीं करेंगे।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *