नोएडा पुलिस ने 2022 में एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रहने और जालसाजी सहित कई मामलों के आरोप थे।
सुप्रीम कोर्ट ने एक चीनी नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया, जो एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोह संचालित करने के आरोप में है। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और आरोपी को छह महीने बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मंगलवार (17 सितंबर, 2024) को जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि चीनी नागरिक पर वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भारत में रहकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं।
आरोपी रायन उर्फ रेन चाओ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 31 जुलाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का आवेदन अभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन छह महीने बाद हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की जा सकती है।
रेन चाओ को नोएडा पुलिस ने 9 जुलाई 2022 को धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। उसके पास से बीएमडब्ल्यू कार, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन और पासपोर्ट जैसी वस्तुएं बरामद की गई थीं।