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हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई…

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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की केंद्र के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है। अब केंद्र सरकार अगले हफ्ते इस मामले पर अपना जवाब प्रस्तुत करेगी।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम: केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जानकारी अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के साथ साझा करने का वादा किया है। 19 सितंबर को केंद्र ने बताया कि कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर जानकारी प्रदान की जाएगी।

कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें की हैं, लेकिन कई नामों को मंजूरी नहीं मिली है। इस मुद्दे को लेकर झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। झारखंड सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई तय थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे एक सप्ताह के लिए स्थगित करने की मांग की है।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से याचिका की सुनवाई स्थगित करने की अपील की। इस पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल के आवेदन पर पीठ ने कहा कि स्थगन के लिए दलीलें शुक्रवार को प्रस्तुत की जा सकती हैं, क्योंकि यह मामला पहले से ही विचाराधीन है।

केंद्र के खिलाफ अवमानना ​​याचिका

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने जानकारी दी कि झारखंड सरकार ने राज्य के हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। झारखंड सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी न मिलने से नाराज है और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कॉलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस रामचंद्र राव की नियुक्ति की सिफारिश की थी।

कॉलेजियम ने 11 जुलाई, 2024 को दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास और मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी।

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