0 0
0 0
Breaking News

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दी जमानत अब्बास अंसारी को…

0 0
Read Time:2 Minute, 24 Second

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनकी जमानत मंजूर कर दी है।

अब्बास अंसारी: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर दी है। अब्बास अंसारी, जो उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ द्वारा यह फैसला सुनाया गया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 मई को अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया था।

ईडी ने 4 नवंबर 2022 को मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। वह इस समय कासगंज जेल में बंद हैं। ईडी का आरोप है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज नामक दो फर्मों का इस्तेमाल किया था।

इसके अलावा, अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल में अवैध मोबाइल रखने के मामले में भी जमानत मिल गई है। हालांकि, गैंगस्टर मामले में उन्हें जमानत नहीं दी गई है, और कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *