सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और पिता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि इसे जारी करने का कोई उचित कारण नहीं था।
रिया चक्रवर्ती पर SC: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ लुक आउट नोटिस रद्द किया गया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2020 में सीबीआई द्वारा जारी किए गए इस नोटिस को फरवरी 2024 में निरस्त कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार की इस फैसले के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2024 को खारिज कर दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह याचिका सिर्फ इसलिए दायर की गई थी क्योंकि आरोपी एक हाई-प्रोफाइल मामला है।
सीबीआई ने जारी किया था लुकआउट सर्कुलर
सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। सुशांत के पिता ने जुलाई 2020 में बिहार में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर आरोप लगाया कि वे सुशांत को आत्महत्या करने के लिए उकसा रहे थे। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया।
सीबीआई ने अगस्त 2020 में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और पिता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सर्कुलर को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि इसे जारी करने का कोई ठोस कारण नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिया और उनके परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि है और उन्होंने जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया है। इसी साल, रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से सुशांत की मौत से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई थी।