गुटखा-तंबाकू के सेवन करने वालों के लिए पश्चिम बंगाल में एक बड़ा झटका है, क्योंकि राज्य सरकार ने तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध को एक साल के लिए बढ़ा दिया है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने गुटखा और तंबाकू के सेवन पर रोक लगाते हुए एक बड़ा फैसला किया है, जो तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने वालों के लिए झटका माना जा रहा है। राज्य सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला उत्पादों के निर्माण, भंडारण, और बिक्री पर प्रतिबंध को सात नवंबर से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।
राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 24 अक्टूबर को जन स्वास्थ्य की चिंताओं का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, “राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 के तहत जन स्वास्थ्य के हित में पूरे राज्य में किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण, या बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगाने का अधिकार है।”
इन राज्यों में भी है रोक
हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसमें राज्य में इन उत्पादों के भंडारण और निर्माण पर भी रोक शामिल थी।
इसी तरह, तेलंगाना में भी पिछले साल गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी आदेश में गुटखा और पान मसाले के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन, और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जून 2024 से एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की संयुक्त बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इस आदेश को 1 जून 2024 से प्रभावी करने का निर्देश जारी किया था।