सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत प्रदान की है। उन्हें सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में जमानत दी गई है।
दिल्ली शराब घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी है। उन्हें सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में जमानत मिल गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे 5 महीने से हिरासत में हैं, और गवाहों की लंबी सूची व कई दस्तावेजों के कारण निचली अदालत में मुकदमे में समय लगेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वे मुकदमे के तथ्यों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।
गौरतलब है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस से एमएलसी के कविता 15 मार्च से पुलिस हिरासत में हैं। हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से पूछा सवाल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई से पूछा कि उनके पास के कविता के कथित घोटाले में शामिल होने के क्या सबूत हैं और उनसे जुड़े सबूत कोर्ट में पेश करने को कहा।
सुनवाई में के. कविता की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने जमानत की अपील करते हुए तर्क दिया कि इस मामले में पहले ही आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। साथ ही, सीबीआई और ईडी भी अपनी जांच लगभग पूरी कर चुकी हैं। वहीं, जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आरोप लगाया कि के. कविता ने अपने फोन के साथ छेड़छाड़ की है और उसे फॉर्मेट कर दिया है। मुकुल रोहतगी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया।