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NEET मामले पर सुप्रीम कोर्ट NTA से मांगा जवाब…

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नीट मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आशा करते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) उचित कदम उठाएगी।

नीट यूजी परिणाम 2024: नीट (NEET) यूजी 2024 की परीक्षा और इसके परिणाम को लेकर विवाद जारी है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 जून, 2024) को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी कर 8 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि 0.1 प्रतिशत भी गड़बड़ी हुई तो इसे देखना आवश्यक है, क्योंकि यह लाखों बच्चों से जुड़ा मामला है। हम उम्मीद करते हैं कि NTA समय रहते उचित कदम उठाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर इस गड़बड़ी के कारण कोई डॉक्टर बन जाता है, तो यह समाज के लिए बहुत हानिकारक होगा।

याचिकाकर्ता ने क्या कहा?

याचिकाकर्ता ने कहा कि NTA अपने जवाब में अब तक की गई जांच की भी जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि आप अपनी ये सारी मांग 8 जुलाई को रखें। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

याचिकाकर्ता के वकील दिनेश जोतवानी ने कहा कि आज की सुनवाई छात्रों के लिए काफी अच्छी रही। कोर्ट ने NTA को फटकार लगाते हुए कहा कि आप देश के स्वास्थ्य प्रणाली से खेल रहे हैं।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?

केंद्र सरकार और NTA ने पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस नंबर रद्द कर दिए हैं।

केंद्र ने कहा कि उनके पास दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए ग्रेस नंबर को छोड़ने का विकल्प होगा। छात्रों को 23 जून को दोबारा परीक्षा में शामिल होने या अपने वास्तविक अंकों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग में भाग लेने का विकल्प दिया गया है।

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