राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने पंजाब में आतंकवादी साजिश रचने के मामले में खालिस्तानी आतंकवादियों हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और लखबीर सिंह उर्फ लांडा के मुख्य गुर्गे के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।
एनआईए ने खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने पंजाब में आतंकवादी साजिश रचने के मामले में खालिस्तानी आतंकवादियों हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और लखबीर सिंह उर्फ लांडा के प्रमुख गुर्गे के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। जांच एजेंसी ने यह जानकारी मंगलवार को दी।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पंजाब के तरनतारन के निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के खिलाफ सोमवार को मोहाली में एनआईए की विशेष अदालत में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। NIA ने आरोपित की पहचान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ‘बब्बर खालसा इंटरनेशनल’ (BKRI) के विदेश में बसे और आतंकवादी घोषित रिंदा और लांडा के गुर्गे के रूप में की है।
‘आतंकी हमले में भी थे शामिल’
जांच एजेंसी के अनुसार, आतंकवाद रोधी एजेंसी की जांच में यह पाया गया कि बीकेआई के आतंकवादियों द्वारा पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए रची गई साजिश में गोपी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एनआईए की जांच के अनुसार, वह दिसंबर 2022 में सरहाली पुलिस थाना पर आरपीजी (रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड) से हुए आतंकी हमले में भी शामिल था।
एजेंसी ने बताया कि गोपी जेल में रहते हुए भी अपने विदेशी आकाओं के संपर्क में था, और जेल से रिहा होने के बाद भी उसने उनसे संपर्क बनाए रखा। एनआईए की जांच में यह सामने आया कि गोपी ने लांडा के निर्देश पर व्यापारियों से बड़े पैमाने पर उगाही करके बीकेआई और उसके गुर्गों के लिए धन जुटाने की साजिश रची। इसके अलावा, उसने बीकेआई आतंकी मॉड्यूल के लिए युवाओं की भर्ती करने में भी भूमिका निभाई।
बयान में यह भी कहा गया कि गोपी ने उन लोगों की रैकी की, जो लांडा के निशाने पर थे, और उन्हें खत्म करने का प्रयास भी किया। एनआईए ने उस पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। एनआईए ने इस साल जनवरी में एक तलाशी अभियान के दौरान आरोपी के घर से एक अवैध हथियार भी बरामद किया था।