पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विश्वविद्यालय के बारे में विवादास्पद टिप्पणियां की थीं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विश्वविद्यालय ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
अरविंद केजरीवाल नवीनतम समाचार: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा है। कोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) मानहानि मामले में चल रहे मुकदमे को रद्द करने से मना कर दिया है। इस निर्णय के बाद, उन्हें निचली अदालत में पेश होकर मुकदमे का सामना करना होगा।
पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विश्वविद्यालय के बारे में विवादास्पद टिप्पणियां की थीं, जिसके चलते विश्वविद्यालय ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस साल आठ अप्रैल को संजय सिंह की मुकदमा रद्द करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, और अब केजरीवाल की याचिका पर भी वही फैसला दिया गया है।
अरविंद केजरीवाल ने मानहानि मामले में क्या दी दलील?
गुजरात हाई कोर्ट ने इससे पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत से जारी समन को रद्द करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने तर्क दिया कि मुकदमा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने दायर किया है, और इसलिए उन्हें सीधे पीड़ित नहीं माना जा सकता। हालांकि, जस्टिस ऋषिकेश राय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने खेद जताते हुए मुकदमा खत्म करने की पेशकश की। लेकिन गुजरात विश्वविद्यालय के लिए उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर अनर्गल आरोप लगाने के बाद कोर्ट में माफी मांग लेना एक पुरानी आदत बन गई है, और इस बार उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।