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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 42 हजार सहायक शिक्षकों के चयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर

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पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए अदालत से इस मामले पर विचार करने का आग्रह किया।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के प्राथमिक विद्यालयों में 42,000 सहायक शिक्षकों के चयन में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका की स्वीकार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सिर्फ नोटिस जारी किया है और आप चाहें तो इसे हाईकोर्ट में ही चुनौती दे सकते हैं।

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हालांकि, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि यह एक वैध विवाद नहीं है क्योंकि आपत्ति करने वाले पक्षों ने गलत इरादे से मुकदमा दायर किया था. उनका यह भी कहना है कि आमतौर पर सेवा मामलों में जनहित याचिका की अनुमति नहीं दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले के मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। एक ओर, पश्चिम बंगाल सरकार अदालत से उनके मामले की सुनवाई करने के लिए कह रही है कि 2014 में शिक्षक पात्रता परीक्षा कैसे आयोजित की गई थी। उनका कहना है कि परीक्षा गलत थी, और वे इस विवाद को आठ साल से लड़ रहे हैं।

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