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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को किया खारिज

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एड्स से पीड़ित पत्नी तलाक चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया। एक बार चार्जशीट दायर हो जाने और जांच में प्रथम दृष्टया मामला बनने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन वैध है। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दहेज के मामले में आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि तलाक की याचिका लंबित है। इसका मतलब यह है कि दहेज की मांग का आरोप संभव नहीं हो सकता है और कार्यवाही वैध है। तलाक के मामले के लंबित रहने के दौरान, उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले को फर्जी अभियोजन करार देते हुए खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की अपील पर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मौजूदा मामले में महिला के पति ने तलाक की अर्जी दाखिल करते हुए कहा है कि उसकी पत्नी एड्स से पीड़ित है और इस आधार पर वह तलाक चाहता है.

एक तरफ जहां इसके बाद पत्नी द्वारा पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया गया और कहा गया कि पति ने लग्जरी कार की मांग की है. हालांकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया कि महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न का मामला विचार से परे है और फर्जी अभियोजन की श्रेणी में है। उत्तर प्रदेश की महिला ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि जब उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया, तो इस मामले में पहले ही एक आरोप पत्र दायर किया जा चुका था और अभियुक्त के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि महिला एड्स से पीड़ित है और उसके पति ने तलाक की अर्जी दाखिल की है और मामला लंबित है, यह नहीं कहा जा सकता कि महिला द्वारा की गई दहेज प्रताड़ना की शिकायत विचार से परे है। . सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उपरोक्त तर्क के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्रवाई को खारिज करना न्यायोचित नहीं है।

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